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मुख्य समाचार

इंडोनेशियाई विमान लापता, पांच बच्चों समेत 54 लोग थे सवार

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जकार्ता। इंडोनेशिया का एक यात्री विमान रविवार को देश के पूर्वी इलाके पापुआ से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। विमान से अंतिम बार इसी इलाके में संपर्क हुआ था। विमान में 54 यात्री सवार हैं। यह विमान जयापुरा सेंतानी हवाई अड्डे और पापुआ प्रांत की राजधानी जयापुरा के दक्षिणी क्षेत्र ओकसिहिल के बीच उडान पर था।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, इंडोनेशिया के परिवहन मंत्रालय ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय तलाशी एवं राहत एजेंसी के प्रमुख बाम्बांग सोलेयस्तान ने बताया कि विमान का हवाई यातायात नियंत्रक कक्ष से संपर्क टूट गया है। एजेंसी के अनुसार त्रिगना एयर सर्विस के इस विमान में 44 वयस्क यात्री, पांच बच्चे और चालक दल के पांच सदस्य सवार है।

इससे पहले भी हवाई सुरक्षा के मामलों में इंडोनेशिया का रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है। पिछले दिसंबर एयरएशिया प्लेन ने इंडोनेशिया के सुराबाया से सिंगापुर के लिए उड़ान भरी लेकिन तूफानी मौसम की वजह से विमान जावा सुमद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें सवार 162 लोग मारे गए।

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नेशनल

अरविंद केजरीवाल की जमानत बढ़ाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, 2 जून को करना होगा सरेंडर

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नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका पर तत्काल रूप से सुनवाई की जाए। केजरीवाल ने कोर्ट से मेडिकल जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था।

केजरीवाल की तरफ से सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे और कहा था कि मेडिकल टेस्ट के लिए अंतरिम ज़मानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की ज़रूरत है। इस पर जस्टिस माहेश्वरी ने पूछा था कि आपने पिछले हफ्ते इस मामले को क्यों नहीं उठाया, जब जस्टिस दीपांकर दत्ता की अवकाशकालीन बेंच बैठी थी। जस्टिस दत्ता उस बेंच में शामिल थे जिसने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।

सिंघवी की ओर से जवाब दिया गया था कि डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट कराने के लिए कहा है। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप चीफ जस्टिस के सामने मामला रखिए। वही सुनवाई के लिए लिस्ट करने को लेकर फैसला लेंगे।

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