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बिजनेस

आईओबी का शुद्ध मुनाफा घटा

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चेन्नई| चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून 2015 तिमाही में इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) का शुद्ध मुनाफा घट गया है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के मुताबिक, 30 जून 2015 को समाप्त तिमाही में बैंक का शुद्ध मुनाफा 14.7 करोड़ रुपये रहा है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में बैंक का मुनाफा 271.7 करोड़ रुपये दर्ज हुआ था।

इस समान अवधि में बैंक की कुल आय बढ़कर 6,284.69 करोड़ रुपये रही है, जो 30 जून, 2015 को समाप्त तिमाही में 6,672.11 करोड़ रुपये रही थी।

इस समीक्षाधीन अवधि के दौरान आईओबी की गैर निष्पादित संपत्ति (जीएनपीए) 1,528.75 करोड़ रुपये रही है। पहली तिमाही के अंत में जीएनपीए 16,451.20 करोड़ रुपये थी, जो 31 मार्च, 2015 को यह 14,922.45 करोड़ रुपये थी।

30 जून, 2015 को शुद्ध एनपीए 10,640.43 करोड़ रुपये रहा, जो 31 मार्च, 2015 को 9,813.33 करोड़ रुपये दर्ज हुआ था।

बिजनेस

Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो

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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।

व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।

तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।

व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।

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