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अवैध शराब का धंधा फलने-फूलने दे रही यूपी सरकार : भाजपा
लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई ने राज्य की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार पर अवैध शराब के धंधे को फलने-फूलने का मौका देने का आरोप लगाया। भाजपा ने यह भी कहा है कि राज्य में तेजी से फल-फूल रहा अवैध शराब का कारोबार मौत का सबब बनता जा रहा है और सरकार मौन साधे बैठी हुई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि हर घटना के बाद कठोर कार्रवाई के नाम पर निलंबन और मुआवजे की घोषणा कर दी जाती है।
पाठक ने आरोप लगाया कि अवैध शराब के कारोबार को अंजाम दे रहे लोगों की सत्ताशीर्ष से नजदीकियों के कारण मुख्यमंत्री की अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ निर्णायक पहल नहीं कर रहे। उन्नाव में जहरीली शराब से हुई मौतों पर दुख व्यक्त करते हुए पाठक ने कहा कि अकेले उन्नाव में जहरीली शराब से होने वाली मौतों की यह तीसरी घटना है। अब-तक 16 लोगों की जान जा चुकी हैं, हर घटना के बाद कठोर कार्रवाई के दावे शासन सत्ता द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उसका नतीजा नहीं दिखाई देता है।
पाठक ने कहा कि आगरा, कौशाम्बी, भदोही, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, मुरादाबाद सहित दर्जनों जिलों में अवैध शराब के कारोबारी मौत का ये खेल आज भी बदस्तूर खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सराकर को जहरीली शराब मामले में दोषियों को दंडित किए जाने की फौरी घोषणाओं की बजाय इस कारोबार को कुटीर उद्योग के रूप में पनपा रहे लोगों पर शिकंजा कसना चाहए, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। उल्लेखनीय है कि रविवार को उन्नाव में जहरीली शराब पीने की वजह से पांच लोगों की मौत हो गयी थी। इस मामले में मुख्यमंत्री ने कुल 9 अधिकारियों को निलंबित किया है।
नेशनल
बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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