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बिजनेस

अमेजननॉऊ एप अब दिल्ली, मुंबई में भी उपलब्ध

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अमेजननॉऊ एप, अमेजननाऊ एप लांच, एप गूगल प्ले स्टोर

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अमेजननॉऊ एप, अमेजननाऊ एप लांच, एप गूगल प्ले स्टोरबेंगलुरू | अमेजन इंडिया ने सोमवार को दिल्ली और मुंबई में अमेजननाऊ एप को लांच किया, जिसपर उपभोक्ता विभिन्न स्थानीय खुदरा दुकानों से रोजाना इस्तेमाल की 5,000 से अधिक अनिवार्य सामग्रियों की खरीदारी कर सकते हैं।

इस एप की मदद से खरीदारी करने पर केवल 2 घंटे में या पूर्वनिर्धारित समय के अनुसार उत्पादों की डिलीवरी की जाएगी।

अमेजन इंडिया के कैटेगरी लीडर सौरभ श्रीवास्तव ने एक बयान में बताया, “हमारा उद्देश्य हमारे प्लेटफार्म पर ग्राहकों को सबसे अच्छे चयन और मूल्य निर्धारण के साथ प्रसन्नता प्रदान करना है।”

यह एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और 350 रुपये से अधिक मूल्य के सामान की खरीदारी पर मुफ्त डिलिवरी की जाती है।

 

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बिजनेस

Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो

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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।

व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।

तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।

व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।

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