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मुख्य समाचार

अमिताभ जांच: हाईकोर्ट ने मांगा लोकायुक्त और यूपी सरकार से जवाब

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इलाहबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ जांच के मामले में लोकायुक्त एवं राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। लोकायुक्त एन.के. महरोत्रा द्वारा अमिताभ के खिलाफ की गई जांच को नियम विरुद्ध बताने संबंधी अमिताभ की याचिका के तथ्यों को प्रथम दृष्टतया स्वीकार करते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया।

अमिताभ ठाकुर को समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख मुलायम सिंह यादव पर धमकाने का आरोप लगाने के बाद निलंबित कर दिया गया था और उनके खिलाफ लोकायुक्त से शिकायत की गई थी। इससे पहले ठाकुर ने खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ लोकायुक्त से शिकायत की थी। आईपीएस अमिताभ का कहना है कि मंत्री के खिलाफ शिकायत करने के कारण सपा प्रमुख ने उन्हें फोन पर धमकाया था।

अमिताभ ठाकुर की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने बताया कि न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन और न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय की खंडपीठ ने यह आदेश अमिताभ ठाकुर और लोकायुक्त के अधिवक्ता अनुपम महरोत्रा की दलील सुनने के बाद यह आदेश दिया। अमिताभ ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा था कि महरोत्रा ने न सिर्फ उप्र लोकायुक्त एक्ट 1975 की धारा 9(2), 9(3), 9(5) तथा 8(1) के विधिक प्रावधानों के विपरीत एक्ट की धारा 10(1)(क) में विधिविरुद्ध तरीके से जांच की, बल्कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर गलत तथ्य सार्वजनिक कर इसे अकारण सनसनीखेज बनाने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा था कि महरोत्रा ने व्यक्तिगत रंजिश से उनके माता-पिता और पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर के सिविल मामलों की भी सुनवाई की, जबकि वे एक्ट की धारा 8(4) में इसकी जांच नहीं कर सकते थे।

नेशनल

सामने आई स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट, शरीर के इन हिस्सों पर चोट के निशान

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नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के बाद उनका एम्स में मेडिकल टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई हैं। रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि स्वाति के शरीर पर चार जगह चोट लगी थी। एम्स की रिपोर्ट में सामने आया है कि स्वाति मालीवाल को ‘बाएं पैर के थाइस’ पर 3×2 सेंटीमीटर के आकार की चोट थी और उनके ‘दाहिनी आंख के नीचे दाहिने गाल’ पर 2×2 सेंटीमीटर आकार की एक और चोट थी।

एम्स के डॉक्टर आनंद गंगदेव द्वारा बनाई गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मरीज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सीएम के आवास पर 13 मई को उनपर परिचित व्यक्ति ने हमला किया था. उन्हें कई बार थप्पड़ मारे गए और उनके सिर पर कठोर वस्तु से हमला किया गया और वह जमीन पर गिर गईं. उनके पेट, पेल्विस और चेस्ट पर पैर से कई बार मारा गया. मरीज फिलहाल जांघ और पेल्विस एरिया में दर्द की शिकायत कर रहा है।

सीएम केजरीवाल के आवास से विभव कुमार गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल के आवास से विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सिविल लाइन्स थाने लेकर जाया गया है। दिल्ली पुलिस को पहले ही बिभव कुमार के सीएम हाउस में होने का इनपुट मिला था। सूचना के बाद पुलिस टीम में एसएचओ सिविल लाइंस और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ सीएम आवास पर पहुंचे थे। सूचना मिलने के बाद एक गाड़ी सीएम हाउस में पहुंची थी। दिल्ली पुलिस की टीम जब सीएम हाउस पर पहुंची तब वहां पर पहले से ही गेट खुले हुए थे। इस गाड़ी को गेट पर नहीं रोका गया और गाड़ी सीधा सीएम हाउस में चली गई। गाड़ी के लिए पहले से सीएम हाउस में मैसेज था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम सीधे सीएम हाउस में गई और फिर वहां से बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

बता दें कि गिरफ्तारी से पहले ही बिभव कुमार ने एक मेल किया था, जिसमें उसने हर जांच के लिए साथ देने की बात कही थी। अपने मेल में बिभव कुमार ने लिखा कि ‘मैं हर जांच में सहयोग को तैयार हूं। मुझे मीडिया के माध्यम से FIR दर्ज होने के बारे में जानकारी हुई। अभी तक मुझे एफआईआर के बाद कोई नोटिस नहीं दिया गया है। मेरी शिकायत पर भी दिल्ली पुलिस संज्ञान ले।’

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