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ललित मोदी पर चर्चा से भाग रहा विपक्ष : भाजपा
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नई दिल्ली। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को कहा कि वह ललित मोदी विवाद पर चर्चा के लिए तैयार है, मगर विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। संसद भवन में भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर विपक्ष व्यापमं घोटाले पर चर्चा करना चाहती है, तो उसे अन्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत के लिए सहमत होना चाहिए।
प्रसाद ने कहा, “कांग्रेस को पता ही नहीं कि वह चाहती क्या है। वे चर्चा से भाग रह हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर चर्चा होगी, तो वे बेनकाब हो जाएंगे।” उन्होंने कहा कि कांग्रेस व अन्य पार्टियां मंगलवार सुबह में चर्चा चाहती थीं। मगर भोजनावकाश के बाद वे सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग करने लगे। मध्य प्रदेश में व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) घोटाले पर विपक्ष का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह आम सहमति है कि राज्य के मुद्दों पर संसद में चर्चा न हो।
उन्होंने कहा, “व्यापमं पर चर्चा के बारे में सहमति है कि अन्य राज्यों के मुद्दों को भी उठाया जाए।” प्रसाद ने कहा कि अगर मुद्दे उठेंगे, तो एक अमेरिकी कंपनी से गोवा तथा असम में रिश्वत लेने में कांग्रेस की संलिप्तता, केरल में एलआईसी घोटाला तथा भोपाल गैस त्रासदी का आरोपी वारेन एंडरसन तथा बोफोर्स आरोपी ओत्तावियो क्वात्रोची कैसे भारत से फरार हुआ, इसपर भी चर्चा होगी। प्रसाद ने यह टिप्पणी राज्यसभा में मानसून सत्र की कार्यवाही के पहले दिन कांग्रेस द्वारा ललित मोदी मुद्दे पर चर्चा तथा बाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग करने पर की। विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार बाधित होने के बाद की।
नेशनल
सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक
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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।
सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।
याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।
28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।
सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।
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