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नेशनल

रेलवे दिखाएगा 13000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता, ये है बड़ी वजह

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नई दिल्ली। भारतीय रेलवे 13 हजार से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि, इनमें वे कर्मचारी शामिल हैं, जो काफी लंबे वक्त से अनुचित तरह से अनुपस्थित चल रहे हैं। रेलमंत्री पीयूष गोयल की ओर से ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अभियान चलाकर चिह्नित करने के बाद से हडकंप मच गया है।

रेलवे ने अपने एक बयान में कहा,’लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है।’ रेलवे की ओर से कहा गया है कि सभी अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को चिन्हित कर्मचारियों को उचित प्रक्रिया के तहत बाहर करने का निर्देश दिया गया है।

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बता दें कि, 13 लाख में से 13 हजार कर्मचारी फिलहाल चिह्नित हुए हैं।

दरअसल, रेलवे में वैसे भी कर्मचारियों की तादाद में ख़ासा कमी चल रही हैं उपर से जो कर्मचारी हैं, उनमें भी तमाम ठीक तरह से ड्यूटी नहीं करते ज्यादातर कर्मचारी बगैर सक्षम स्तर से अनुमति लिए नौकरी से गैरहाजिर चल रहे थे। कुछ कर्मचारी तो अपने रसूख के दम पर ड्यूटी नहीं करते थे, मगर सेलरी भी ले रहे थे। जब पीयूष गोयल ने रेल मंत्री का चार्ज संभाला तो उन्होंने सबसे पहले मानव संसाधऩ को दुरुस्त कर सौ प्रतिशत इसके उपयोग पर जोर दिया। जिसके क्रम में उन्होंने सभी जोन को निर्देश दिया कि वे अभियान चलाकर नकारा कर्मचारियों को चिह्नित कर लिस्ट तैयार करें।

 

 

 

 

 

 

 

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नेशनल

सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।

सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।

याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।

28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।

सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।

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