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तेजस्वी को लेकर जद (यू) के तेवर कड़े
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पटना, 12 जुलाई (आईएएनएस)| बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और जनता दल (युनाइटेड) के बीच भ्रष्टचार मामले में घिरे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर उठा विवाद गहराता जा रहा है। जद (यू) ने बुधवार को एक बार फिर कड़े तेवर अख्तियार करते हुए उपमुख्यमंत्री पर निशाना साधा है, वहीं राजद ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। जद (यू) के नेता और प्रवक्ता अजय आलोक ने भ्रष्टाचार के मामले में घिरे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है।
अजय आलोक ने यहां संवाददाताओं से कहा, कोई आरोप नहीं लगा है, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज कराई है। इसका जवाब अदालत और जनता दोनों को देना होता है।
उन्होंने महागठबंधन को लेकर एक प्रश्न के उत्तर में कहा, महागठबंधन चलाने की जिम्मेदारी सभी की है।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को जद (यू) की बैठक में राजद को इस मामले में निर्णय लेने के लिए चार दिनों का समय दिया गया था।
इधर, मंगलवार की रात लालू प्रसाद से मिलने के बाद राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा था कि तेजस्वी के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता।
राजद के प्रवक्ता मनोज झा ने बुधवार को कहा, सवाल तेजस्वी के इस्तीफे का नहीं है। सवाल गलत और बेबुनियाद आरोप लगाने का है। उन्होंने कहा कि सीबीआई, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय का लालू प्रसाद के परिवार के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद व उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े पटना, दिल्ली, रांची व गुरुग्राम के 12 ठिकानों पर शुक्रवार को छापेमारी की थी। इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी तथा उनके बेटे व बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित कई अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
इसके बाद राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना रही है।
नेशनल
सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक
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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।
सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।
याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।
28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।
सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।
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