नेशनल
गौरी लंकेश के हत्यारों का सुराग मिला : मंत्री
बेंगलुरू, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)| कर्नाटक के गृहमंत्री रामालिंगा रेड्डी ने सोमवार को कहा कि पत्रकार-सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या की जांच कर रहे जांच दल को हत्यारों के बारे में कुछ सुराग मिला है और यह पता चल गया है कि इसके पीछे कौन लोग थे।
लेकिन इस बारे में और ठोस सबूत जुटाए जा रहे हैं।
रेड्डी ने बेंगलुरू से लगभग 60 किलोमीटर दूर चिक्काबल्लापुरा में संवाददाताओं से कहा, विशेष जांच दल एसआईटी को लंकेश के हत्यारों के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। एसआईटी सबूत जुटा रहा है। हमें उनके (हत्यारों) बारे में जानकारी है, लेकिन सबूत के बगैर हम इसका खुलासा नहीं कर सकते।
उल्लेखनीय है कि पांच सितंबर की रात अज्ञात हमलावरों ने बिल्कुल करीब से गोली मारकर गौरी लंकेश की उनके घर के सामने हत्या कर दी थी, और उसके तत्काल बाद वे एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए थे।
रेड्डी ने गांधी जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम से अलग कहा, हमें संदिग्धों के खिलाफ अदालत में एक आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए ठोस सबूत की जरूरत है। अन्यथा मामला अदालत में टिक नहीं पाएगा।
हत्यारों को दबोचने के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की है और हत्यारों तक पहुंचने का सुराग देने के लिए 10 लाख रुपये इनाम घोषित कर रखी है।
150 सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी-खुफिया) बी.के. सिंह कर रहे हैं और पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) एम.एन. अनुचेत एसआईटी के मुख्य जांच अधिकारी हैं।
नेशनल
सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।
सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।
याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।
28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।
सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।
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