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बिजनेस

पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए : प्रधान

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गांधीनगर, 23 सितम्बर (आईएएनएस)| केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है और जो दिया कि ‘लोगों के हित में’ पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाया जाए। प्रधान ने यहां एक आधिकारिक समारोह से इतर पत्रकारों को बताया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी कौंसिल से पेट्रोलियम सेक्टर को नई कराधान व्यवस्था (जीएसटी) के अधीन लाने पर विचार के लिए कहा है।

उन्होंने कहा, हम जीएसटी कौंसिल से अपील करते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थो पर जीएसटी लगाया जाए, जिससे लोगों के हितों की रक्षा होगी। इससे राज्य और केंद्र सरकार के हितों की भी रक्षा होगी।

प्रधान ने राज्यों को एक संतुलित मॉडल अपनाने की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि लोगों को बिना प्रभावित किए टैक्स वसूला जा सके।

उन्होंने कहा, अमेरिका में चक्रवाती तूफान इरमा और हार्वे की वजह से बाजार अस्थिर हुआ और हाल के दिनों में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। कीमतों में कमी आएगी, वास्तव में दो दिनों के दौरान कीमतों में कमी आई भी है।

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बिजनेस

Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो

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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।

व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।

तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।

व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।

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