मुख्य समाचार
सपा ने जारी की चौथी लिस्ट, चुनावी दंगल में उतरीं ‘छोटी बहू’
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से पार्टी की प्रत्याशी होंगी। सपा की प्रदेश इकाई ने सोमवार को चौथी लिस्ट जारी करते हुए 37 प्रत्याशियों की सूची जारी की। इस सूची में भी शिवपाल यादव की करीबी शादाब फातिमा का नाम नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश चंद्र उत्तम ने 37 प्रत्याशियों की सूची जारी की। अपर्णा के नाम की घोषणा सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश चंद्र उत्तम के साथ तथा मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने की।
सूची के मुताबिक, कन्नौज के छिबरामऊ से अरविंद सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। सपा ने मंत्री विजय मिश्र व शादाब फातमा का टिकट काट दिया है।
विजय मिश्र के स्थान पर गाजीपुर से राजेश कुशवाहा को तथा जहूराबाद से शादाब फातिमा के स्थान पर महेंद्र चौहान को टिकट मिला है। इसके अलावा चकिया से पूनम सोनकर, जंगीपुर से देवेंद्र यादव, मुगलसराय से बाबूलाल यादव तथा मछलीशहर से जगदीश सोनकर को टिकट दिया गया है।
बलिया के रसड़ा से सनातन पांडेय को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मेहंदावल से पप्पू निषाद, आजमगढ़ से दुर्गा प्रसाद यादव, गोरखपुर ग्रामीण से विजय यादव, फतेहपुर से चंद्र प्रकार लोधी तथा पिपराइत से अमरेंद्र निषाद को टिकट मिला है।
लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा व लखनऊ उत्तरी से अभिषेक मिश्र को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने कायमगंज से अमित कठेरिया की जगह सुरभि, सहारनपुर देहात से गुफरान अहमद की जगह अहमद शाहनवाज तथा लखीमपुर के श्रीनगर से रामशरण के स्थान पर अब मीरा बानो को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है।
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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