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मुख्य समाचार

बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया

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Gautam bambawaleइस्लामाबाद। एलओसी पार करके पीओके में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार को भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावले को तलब किया। पाक का दावा है कि गोलीबारी में उसके दो सैनिक मारे गए।

जियो टेलीविजन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश विभाग के सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की कड़ी निंदा की है। सूत्रों के मुताबिक, विदेश सचिव एजाज चौधरी ने बंबावले को विरोध पत्र सौंपा।

भारत ने गुरुवार को कहा कि उसकी सेना ने सीमा पार कर पाकिस्तानी सरजमीं पर आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। विदेश कार्यालय ने इससे पहले एक बयान में भारतीय सुरक्षाबलों द्वारा कथित तौर पर बिना उकसावे की गोलीबारी कर संघर्ष विराम के उल्लंघन की कड़ी निंदा की।

बयान में कहा गया है कि इस तरह के हमले पर पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान ने कहा है कि सीमा पार से हुई गोलीबारी में उसके दो सैनिक मारे गए हैं।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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