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केजरीवाल को मिश्रा ने दी चुनावी जंग की चुनौती, आशीर्वाद भी मांगा

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आप, आम आदमी पार्टी, कपिल मिश्रा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चुनावी जंग

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कपिल ने लिखा केजरीवाल को खुला पत्र

नई दिल्लीदिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार से बर्खास्त कपिल मिश्रा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनावी जंग की चुनौती दी। दिल्ली के पूर्व जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री के नाम एक खुले पत्र में केजरीवाल को यहां किसी भी विधानसभा सीट से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी।

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मिश्रा ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा, “मुझे पता चला है कि आप मुझे विधानसभा से हटाने की कोशिश करेंगे। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि अगर आप में कोई नैतिकता बची है और आप को अब भी खुद पर भरोसा है, तो मेरी चुनौती स्वीकार करें।”

मिश्रा ने केजरीवाल को अपनी करावल नगर सीट या उनकी नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, “मैं इस्तीफा दे दूंगा और आप भी चुनाव लड़ें। आप अपनी पसंद की सीट चुन सकते हैं। आपके पास पैसा है, ताकत है और लोग हैं। मैं अकेला हूं। क्या आपमें जनता का सामना करने की हिम्मत है?”

मिश्रा का यह पत्र उन्हें आप से निलंबित किए जाने के एक दिन बाद आया है। मिश्रा ने लिखा है, “आपने और आपके दोस्तों ने देश का भरोसा तोड़ा है..आज मैं आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराऊंगा। मैंने आपसे ही सच्चाई के लिए लड़ना सीखा है।” उन्होंने कहा, “यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग है और मुझे आपके खिलाफ लड़ने से पहले आपका आशीर्वाद चाहिए।”

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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