मुख्य समाचार
हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं : राजनाथ
नई दिल्ली| केंद्रीय गृह राज्यमंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत, पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहता है और पाकिस्तान को संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। राजनाथ ने पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने से संबंधित सवालों के जवाब में कहा, “पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और हम अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार को भी पहल करनी चाहिए, ताकि संघर्ष विराम का उल्लंघन न हो।”
केंद्रीय गृह मंत्री का यह बयान जम्मू एवं कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे सांबा और कठुआ जिले में पाकिस्तानी गोलाबारी के बाद आया है।
राजनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के दौरान अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ से हाथ मिलाया था और यह संदेश दिया था कि ‘हम न सिर्फ हाथ मिलाना चाहते हैं, बल्कि संबंधों में मजबूती भी चाहते हैं।’
उन्होंने कहा, “इसके बावजूद पाकिस्तान क्यों हमेशा संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है?”
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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