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मनोरंजन

शालिनी, रोहित शादी के 9 साल पूरे होने के जश्न में खोए

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मुंबई, 10 जुलाई (आईएएनएस)| टेलीविजन की प्रसिद्ध जोड़ी शालिनी कपूर और रोहित सागर अपनी शादी के नौ साल पूरे करने पर बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। ‘स्वरागिनी-जोड़ें रिश्तों के सुर’ की अभिनेत्री शालिनी ने एक बयान में कहा, मैं शादी के नौ साल पूरा करने पर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूं और हमारे संबंध में पहले दिन वाली ही ताजगी और उत्साह है। हमारे जीवन में कोई नीरसता नहीं आई है।

उन्होंने कहा, हम किशोरों की तरह हैं, पागलपन और रोमांच के साथ एक-दूसरे को प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अपने अभिनय करियर और एक पत्नी व मां के रूप में अपनी भूमिका में सफलतापूर्वक संतुलन बिठाया है।

वहीं, रोहित ने कहा कि उनका अपनी पत्नी के साथ होने का मतलब जीवन के हर पल का आनंद उठाना है।

‘नागिन 2’ के अभिनेता ने कहा, हमारे बीच हर बहस हंसी के साथ खत्म होती है। वह बहुत मजाकिया और परवाह करने वाली हैं। मैं अक्सर उसे तंग करता हूं लेकिन उसे पता है कि अंतत: वह मेरी दुनिया है।

इस जोड़ी ने अपने इस खास दिन को परिवार, मित्रों और ‘स्वरागिनी’ व ‘नागिन 2’ की टीम के साथ मनाने की योजना बनाई है।

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मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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