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मुख्य समाचार

व्यापमं घोटाला : 40 सदस्यों वाली सीबीआई टीम आज भोपाल पहुंचेगी

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भोपाल| मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का दल सोमवार 13 जुलाई को भोपाल पहुंचेगा। सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इस मामले की जांच के लिए 40 सदस्यीय टीम बनाई है। अब तक इस मामले की जांच उच्च न्यायालय की ओर से गठित एसआईटी (विशेष जांच दल) की निगरानी में एसटीएफ (विशेष कार्य बल) कर रहा था।

सर्वोच्च न्यायालय ने नौ जुलाई को व्यापमं घोटाले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी ने इस मामले की जांच के लिए 40 सदस्यीय टीम गठित की है, जो सोमवार को भोपाल पहुंच रही है। सीबीआई जांच टीम की एसटीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक हो सकती है।

व्यापमं घोटाले का खुलासा दो साल पहले जुलाई 2013 में हुआ था, जिसके बाद इसकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश चंद्रेश भूषण की अध्यक्षता में अप्रैल 2014 में एसआईटी गठित की थी, जिसकी निगरानी में एसटीएफ मामले की जांच कर रहा था। नौ जुलाई, 2015 को सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापमं की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए।

नेशनल

कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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