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ललित मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

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मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को इंडियन प्रीमीयर लीग (अईपीएल) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। ललित मोदी के खिलाफ मनी लांडरिंग मामले में यह गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। उन्हें तीन बार अलग-अलग तरीके से समन भेजा गया था लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद यह वारंट जारी किया गया। ललित मोदी के यूनाइटेड किंगडम में होने की खबर है।

ईडी ने पिछले हफ्ते अदालत का दरवाजा खटखटाया था और ललित के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने की मांग की थी। विशेष न्यायाधीश पीआर भावाके ने बधवार को पूछा कि एजेंसी उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही और गैर जमानती वारंट मांगा। उन्होंने जानना चाहा कि क्या जांच के दौरान वारंट जारी किया जा सकता है। ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने कहा कि ललित मोदी भारत में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए एनबीडब्ल्यू जारी किया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि ईडी की इस कार्रवाई के बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को संसद में भी जानकारी दी थी।

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जानिए कौन हैं वो चार लोग, जिन्हें पीएम मोदी ने नामांकन के लिए अपना प्रस्तावक चुना

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वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पीएम मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया है। पीएम मोदी के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत 20 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इसके अलावा 12 राज्यों के सीएम भी शामिल हुए। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान उनके साथ चार प्रस्तावक भी कलेक्ट्रेट में मौजूद रहे।

इनमें एक पुजारी, दो ओबीसी और एक दलित समुदाय के व्यक्ति का नाम है। दरअसल पीएम मोदी के नामांकन के दौरान चार प्रस्तावक मौजूद रहे। इनमें पहला नाम आचार्य गणेश्वर शास्त्री का है, जो कि पुजारी हैं। इसके बाद बैजनाथ पटेल पीएम मोदी के नामांकन के दौरान प्रस्तावक बने, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। वहीं लालचंद कुशवाहा भी पीएम के नामांकन में प्रस्तावक के तौर पर शामिल हुए। ये भी ओबीसी समाज से आते हैं। पीएम मोदी के प्रस्तावकों में आखिरी नाम संजय सोनकर का भी है, जो कि दलित समुदाय से हैं।

चुनाव में प्रस्तावक की भूमिका अहम होती है। ये ही वे लोग होते हैं, जो किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, प्रस्तावक वे स्‍थानीय लोग होते हैं, जो किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अपनी ओर से प्रस्तावित करते हैं। आमतौर पर नामांकन के लिए किसी महत्वपूर्ण दल के वीआईपी कैंडिडेट के लिए पांच और आम उम्मीदवार के लिए दस प्रस्तावकों की जरूरत होती है।

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