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लखनऊ: जनरल दलबीर सिंह ने किया मध्य कमान मुख्यालय का दौरा

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dalbeer singh suhaagलखनऊ। थल सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह ने मंगलवार को लखनऊ छावनी स्थित मध्य कमान मुख्यालय का दौरा किया। जनरल दलबीर सिंह के लखनऊ पहुंचने पर मध्य कमान के सेनाध्यक्ष ले. जनरल बलवंत सिंह नेगी ने उनका स्वागत किया।

इस दौरान जनरल दलबीर सिंह ने लखनऊ छावनी स्थित सूर्या प्रेक्षागृह में स्टेशन के सैन्य अधिकारियों को संबोधित किया। जनरल सिंह का संदेश मध्य कमान के अंतर्गत आनेवाले परिक्षेत्रों में सैन्य अधिकारियों को विडियो स्ट्रीम किया गया। अपने संबोधन में ले. जनरल दलबीर सिंह ने सेंट्रल सेक्टर में किए गए विकास कार्यों सहित कौशल क्षमता को ब?ाने तथा समकालीन एवं भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए की गई ऑपरेशनल तैयारियों पर संतोष जाहिर किया।

जनरल सिंह ने कहा, ‘भारतीय सेना किसी भी प्रकार कि चुनौतियों से निपटने के लिए तत्पर है।’ जनरल दलबीर सिंह ने साइबर सिक्यूरिटी व हमेशा परिवर्तित आतंकवाद धमकियों के प्रति सजग रहने को कहा। जनरल सिंह ने पूर्वज वरिष्ठ सैन्यकर्मियों के आदर्शों को अपनाने तथा भूतपूर्व सैनिकों एवं लोगों से मिलकर उनसे जुड़े कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयासरत रहने की जरूरत पर जोर दिया।

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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