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रेल दुर्घटना : भोपाल से सवार हुए थे 170 यात्री

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उत्तर प्रदेश, कानपुर जिले, पुखरायां रेल्वे स्टेशन, इंदौर-पटना राजेंद्र नगर एक्सप्रेस गाड़ी, मध्य प्रदेश, हादसे

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उत्तर प्रदेश, कानपुर जिले, पुखरायां रेल्वे स्टेशन, इंदौर-पटना राजेंद्र नगर एक्सप्रेस गाड़ी, मध्य प्रदेश, हादसे

                                      train accident

भोपाल| उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के पुखरायां रेल्वे स्टेशन के पास हादसे का शिकार हुई इंदौर-पटना राजेंद्र नगर एक्सप्रेस गाड़ी में मध्य प्रदेश के भोपाल रेल मंडल से आरक्षित डिब्बों में 170 से ज्यादा यात्री सवार हुए थे। सामान्य डिब्बों में भी बड़ी सख्या में यात्री यहां से सवार हुए होने की जानकारी मिल रही है।

ज्ञात हो कि इंदौर से पटना जाने वाली राजेंद्र नगर एक्सप्रेस शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात कानपुर के पुखरायां स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 14 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, इस हादसे में 63 यात्रियों के मारे जाने की जानकारी है।

भोपाल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी आई.ए.सिद्दीकी ने संवाददाताओं को बताया है, “हादसे का शिकार हुई गाड़ी में भोपाल से कुल 159 यात्री सवार हुए थे, इनमें से 91 यात्री स्लीपर डिब्बे और 68 यात्री वातानुकूलित डिब्बे में सवार थे, इसके अलावा बीना स्टेशन से 12 यात्री आरक्षित डिब्बों में सवार हुए थे।”इस हादसे में भोपाल से सवार हुए कितने यात्री हताहत हुए है इसका ब्यौरा भोपाल मंडल को प्राप्त नहीं हुआ है। सिद्दीकी ने इतना जरूर माना कि जो डिब्बे पटरी से उतरे हैं उनमें भोपाल के यात्री भी थे।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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