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नेशनल

रामलला मंदिर में मरम्मत और दूसरी सुविधाओं के इंतजाम को SC की हरी झंडी

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तीर्थ यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए सोमवार को अयोध्या के विवादित परिसर में बने अस्थायी राम मंदिर के तिरपालों की मरम्मत और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मरम्मत का काम वहां होगा जहां रामलला की मूर्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह कार्य दो स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की निगरानी में फैजाबाद के जिला कलेक्टर कराएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की अर्जी पर दिया है। स्वामी ने तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन पत्र दाखिल किया था। भाजपा नेता ने लिखा था कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार के अधूरे इंतजामों के कारण रामलला के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। स्वामी का तर्क था कि 1996 का सुप्रीम कोर्ट के ‘स्टेटैस को’ का फैसला विवादित जमीन पर किसी किस्म के बिल्डिंग के निर्माण को लेकर था।

इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से कहा था कि उसे अयोध्या में विवादित ढांचे के पास ‘राम जन्मभूमि’ स्थल पर तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर विचार करना चाहिए।

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नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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