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नेशनल

माकपा, पहलू खान, अखलाक के परिजन राजनाथ से मिले

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नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)| मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ गोरक्षकों की हिंसा का शिकार हुए मोहम्मद अखलाक तथा पहलू खान के बेटों तथा अन्य प्रभावित परिवारों ने मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की।

माकपा ने कहा कि गृहमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया और उनसे न्याय और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की गई।

प्रतिनिधिमंडल ने 22 जून को जुनैद की हत्या, पिछले साल अगस्त में हरियाणा के डिंगरहेरी के गरीब मुस्लिम परिवार की दो लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म, इस साल अप्रैल में पहलू खान की हत्या, सितंबर 2015 में मोहम्मद अखलाक की हत्या तथा इस साल 24 अप्रैल को दिल्ली में भीड़ द्वारा भैंस ले जा रहे ट्रक के चालक रिजवान की पिटाई का मामला उठाया।

गृहमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को सभी मुद्दों पर कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन इस ओर इशारा किया कि कानून-व्यवस्था मूल रूप से राज्य के दायरे में है।

प्रतिनिधिमंडल ने गृहमंत्री से आग्रह किया कि वह अधिकारियों को गाय से संबंधित हिंसा के मामलों की सूचना इकट्ठी करने का निर्देश दें, क्योंकि इस तरह हिंसा में एक खास तरह का पैटर्न है।

प्रतिनिधिमंडल ने विज्ञप्ति में कहा, हिंसा में एक खास तरह का पैटर्न है, जो यह संकेत देता है कि ये घटनाएं अचानक किसी भीड़ की हिंसा के कारण नहीं होतीं, बल्कि इनमें से प्रत्येक मामले के पीछे तथाकथित गोरक्षकों के संगठित समूह होते हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने राजनाथ से कहा, मामलों में आरोपी को अगर गिरफ्तार किया भी जाता है, तो उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है। महीना ही नहीं, सालों बीतने के बाद भी आरोप तय नहीं किए जाते। अधिकांश मामलों में पड़ित या उनके परिजनों को झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश मामलों में मुआवजा नहीं दिया जाता।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा, हमारी दरख्वास्त है कि प्रत्येक पक्ष पर नजर रखी जाए और उनपर कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय मिले और इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए एक ठोस संदेश भेजें।

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नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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