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महाराष्ट्र सरकार को हाजी अली दरगाह पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश

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नई दिल्ली, 3 जुलाई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से दो सप्ताह के अंदर हाजी अली दरगाह के चारों ओर 908 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा है।

इससे पहले, बंबई उच्च न्यायालय भी राज्य सरकार को इसी तरह का निर्देश दे चुकी है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, अगर आप हमारे निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो हम बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। उच्च न्यायालय भी ऐसा ही आदेश दे चुका है, जिसका अब हम भी समर्थन करते हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा, तत्काल इसे करें। अवैध निर्माण ध्वस्त करें। यह हमारा निर्देश है। अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

अदालत ने यह भी कहा कि हाजी अली दरगाह न्यास भी अवैध कब्जों को हटाने का समर्थन कर रही है।

पीठ ने कहा, आपको यह करना ही होगा, वे (हाजी अली दरगाह न्यास) इसमें आपकी मदद करेंगे।

सर्वोच्च न्यायलय ने उप जिलाधिकारी (अतिक्रमण/निवारण) को मामले की अगली सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहने के लिए कहा है।

कोलाबा के उप जिलाधिकारी (अतिक्रमण/निवारण) ने 22 मार्च, 2017 को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था।

मामले की नौ मई को हुई पिछली सुनवाई के दौरान ही अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जब सोमवार को हाजी अली दरगाह न्यास ने अदालत को सूचित किया कि अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो अदालत ने नया निर्देश जारी किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने नौ मई को अपने आदेश में हाजी अली दरगाह न्यास को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था और कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बंबई उच्च न्यायालय द्वारा गठित संयुक्त कार्य बल यह कार्य करेगा।

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नेशनल

सामने आई स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट, शरीर के इन हिस्सों पर चोट के निशान

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नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के बाद उनका एम्स में मेडिकल टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई हैं। रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि स्वाति के शरीर पर चार जगह चोट लगी थी। एम्स की रिपोर्ट में सामने आया है कि स्वाति मालीवाल को ‘बाएं पैर के थाइस’ पर 3×2 सेंटीमीटर के आकार की चोट थी और उनके ‘दाहिनी आंख के नीचे दाहिने गाल’ पर 2×2 सेंटीमीटर आकार की एक और चोट थी।

एम्स के डॉक्टर आनंद गंगदेव द्वारा बनाई गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मरीज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सीएम के आवास पर 13 मई को उनपर परिचित व्यक्ति ने हमला किया था. उन्हें कई बार थप्पड़ मारे गए और उनके सिर पर कठोर वस्तु से हमला किया गया और वह जमीन पर गिर गईं. उनके पेट, पेल्विस और चेस्ट पर पैर से कई बार मारा गया. मरीज फिलहाल जांघ और पेल्विस एरिया में दर्द की शिकायत कर रहा है।

सीएम केजरीवाल के आवास से विभव कुमार गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल के आवास से विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सिविल लाइन्स थाने लेकर जाया गया है। दिल्ली पुलिस को पहले ही बिभव कुमार के सीएम हाउस में होने का इनपुट मिला था। सूचना के बाद पुलिस टीम में एसएचओ सिविल लाइंस और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ सीएम आवास पर पहुंचे थे। सूचना मिलने के बाद एक गाड़ी सीएम हाउस में पहुंची थी। दिल्ली पुलिस की टीम जब सीएम हाउस पर पहुंची तब वहां पर पहले से ही गेट खुले हुए थे। इस गाड़ी को गेट पर नहीं रोका गया और गाड़ी सीधा सीएम हाउस में चली गई। गाड़ी के लिए पहले से सीएम हाउस में मैसेज था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम सीधे सीएम हाउस में गई और फिर वहां से बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

बता दें कि गिरफ्तारी से पहले ही बिभव कुमार ने एक मेल किया था, जिसमें उसने हर जांच के लिए साथ देने की बात कही थी। अपने मेल में बिभव कुमार ने लिखा कि ‘मैं हर जांच में सहयोग को तैयार हूं। मुझे मीडिया के माध्यम से FIR दर्ज होने के बारे में जानकारी हुई। अभी तक मुझे एफआईआर के बाद कोई नोटिस नहीं दिया गया है। मेरी शिकायत पर भी दिल्ली पुलिस संज्ञान ले।’

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