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प्रादेशिक

मप्र में लू का असर शुरू

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भोपाल| मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित राज्य के अन्य हिस्सों में बुधवार को तेज धूप निकली है और लू का असर शुरू हो गया है। अगले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

राज्य में अब लू भी अपना असर दिखाने लगी है। दिन चढ़ने के साथ गर्मी की तल्खी और बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों के दौरान समुद्री हवाओं के असर से कुछ नमी आने से तापमान में मामूली गिरावट आई, लेकिन गर्मी कम नहीं हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहने से गर्मी और बढ़ सकती है।

राज्य में अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से उपर बना हुआ है।

बुधवार को भोपाल का न्यूनतम तापमान 25़ 7 डिग्री सेल्सियस, इंदौर का 24़ 9 डिग्री, ग्वालियर का 22़ 4 डिग्री और जबलपुर का न्यूनतम तापमान 25़ 6 डिगी सेल्सियस दर्ज किया गया है।

इससे एक दिन पहले मंगलवार को भोपाल का अधिकतम तापमान 41़ 6 डिग्री सेल्सियस, इंदौर का 41़ 3 डिग्री, ग्वालियर का 40़ 5 डिग्री और जबलपुर का 41़ 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

 

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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