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‘बरामद हड्डियां भंवरी की नहीं, वह अभी जिंदा है’
जयपुर। बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण एवं हत्याकांड की मास्टर माइंड इंद्रा विश्नोई ने दावा किया है कि भंवरी अभी जिंदा है और पुलिस ने जो हड्डियां बरामद की हैं वह उसकी नहीं थीं। शनिवार को सीबीआई ने इंद्रा को रिमांड अवधि पूरी होने पर जोधपुर स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए।
राजस्थान के चर्चित भंवरी देवी हत्याकांड के मामले में आरोपी इंद्रा विश्नोई ने नया खुलासा करके राजस्थान की सियासत में हलचल मचा दी है। इंद्रा का कहना है कि ‘भंवरी अभी जिंदा है।’ इंद्रा को मध्य प्रदेश के देवास से गिरफ्तार किया गया था। करोड़ों की जायदाद की मालकिन इंद्रा जोधपुर की आलीशान हवेली छोडक़र सीबीआई की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक संन्यासी के भेष में देवास में छिपी हुई थी।
कोर्ट के बाहर इंद्रा ने मीडियाकर्मियों के सवाल पर कहा कि हां, अभी भंवरी जिन्दा है। इंद्रा की इस बात से एकबारगी सीबीआई के अधिकारी और कोर्ट के बाहर जमा लोग भी चौंक गए। हालांकि सीबीआई या पुलिस ने इंद्रा के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की।
बता दें कि दुनिया की सबसे जानी-मानी अमेरिकन जांच एजेंसी एफबीआई, नहर में मिली हड्डियों और भंवरी के बालों के डीएनए के मिलान में दोनों के डीएनए मिलने की पुष्टि कर चुकी है। ऐसे में इंद्रा के इस बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया है।
वैसे कोर्ट में इंद्रा की ओर से मजिस्ट्रेट को बताया गया कि उस पर किसी ने काला जादू किया और कोई भूत प्रेत का साया है। इंद्रा के वकील ने उसका इलाज किसी अच्छे मनोरोग चिकित्सक से करवाने की गुहार लगाई गई, जिस पर मजिस्ट्रेट ने इंद्रा को चिकित्सा सुविधा देने का आदेश जेल प्रशासन को दिया।
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बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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