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मनोरंजन

पूर्वोत्तर भारतीय किरदार के बिना ‘पिंक’ अधूरा : सरकार

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सरकारकोलकाता| शिलांग के संगीतकार एंड्रिया तारियांग ने फिल्म ‘पिंक’ में मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्मनिर्माता शूजित सरकार का कहना है कि एंड्रिया के बिना फिल्म ‘पिंक’ अधूरा है।

उन्होंने कहा कि फिल्म में एंड्रिया को शामिल करने का निर्णय सोच-समझ कर लिया गया। वह फिल्म के माध्यम से पूर्वोतर भारत के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे।

सरकार ने रोनी लाहिरी के साथ इस फिल्म का सह-निर्माण किया है। उन्होंने कहा, “रोनी शिलांग से हैं। मैं दिल्ली में ही पला-बढ़ा हूं, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त पूर्वोत्तर भारत से हैं।”

उन्होंने कहा, “हम फिल्म में तीन महिला किरदारों में एक पूर्वात्तर भारतीय किरदार चाहते थे। इस बारे में मैंने और रोनी ने निर्देशक को सलाह दिया कि पूर्वोत्तर भारतीय किरदार के बिना फिल्म कास्ट अधूरा है। हम फिल्म ‘पिंक’ के माध्यम से भारत और अन्य भागों में पूर्वोत्तर के लोगों केसाथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे।”

एंड्रिया फिल्म के मुख्य तीन महिला किरदारों में से एक है। अनिरुद्ध रॉय चौधरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में महानायक अमिताभ बच्चन, तापसी पन्नू और कीर्ति कुलहरि मुख्य भूमिकाओं में हैं।

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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