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पिछले 22 वर्षो में पिछड़ गया गुजरात : चिदंबरम

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नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)| कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम ने रविवार को गुजरात के विकास मॉडल को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास की विकृत अवधारणा के परिणामस्वरूप समाज के कई वर्ग पिछड़ गए हैं और राज्य बीते 22 वर्षो में पहले से पीछे गया है। चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए गुजरात की चार राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र से तुलना करते हुए विकास के आंकड़े पोस्ट किए।

चिदंबरम ने कहा, यह तालिका सरकार के शेखी बघारने से इतर गुजरात की कहानी बयां करती है। गुजरात इन चार राज्यों से आगे नहीं है। गुजरात का औद्योगिक रूप से तो विकास हुआ है लेकिन मानव सूचकांक के कई क्षेत्रों में यह पिछले 22 वर्षो में पिछड़ गया है।

चिदंबरम ने सिलसिलेवार ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, विकास की विकृत अवधारणा के परिणामस्वरूप लोगों के कई वर्ग पिछड़ गए हैं।

चिदंबरम ने कहा कि गुजरात की विकास दर 1995 से पहले राष्ट्रीय विकास दर से अधिक थी।

उन्होंने कहा, 1995 से पहले गुजरात की विकास दर औसत राष्ट्रीय दर से अधिक थी और गुजरात ने बढ़त बनाई हुई थी। अमूल, बंदरगाह, कपड़ा उद्योग और रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योगों में 1995 से पहले तेजी थी।

उन्होंने कहा कि गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव कई आर्थिक एवं सामाजिक वास्तविकताओं और घोषणाओं की पोल खोलकर रख देंगे।

चिदंबरम ने 2014 के आम चुनाव में विकास के दावों, हर साल दो करोड़ रोजगारों के सृजन, विदेशों से कालेधन की वापसी, हर भारतीय के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा कराने जैसे लोकलुभावन वादों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा, यकीनन, कोई भी लोकलुभावन वादे पूरे नहीं हुए। 42 महीनों के बाद निराशा है। गुजरात में भी यही निराशा का भाव है।

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नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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