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पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर फायरिंग की

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जम्मू। पाकिस्तान रेंजर्स ने मंगलवार को जम्मू क्षेत्र के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की चौकियों पर बेवजह गोलीबारी शुरू कर दी।

जम्मू में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार को सीमा नियंत्रण रेखा (एलओसी) एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चार बार द्विपक्षीय संघर्षविराम समझौते का उल्लंघन करने के बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने मंगलवार को फिर हीरानगर सेक्टर में स्थित बीएसएफ सीमा चौकियों पर बेवजह गोलीबारी शुरू कर दी।

अधिकारी ने बताया, “पाकिस्तान ने रात 12 बजे के बाद गोलीबारी शुरू की और करीब 15 मिनट तक गोलीबारी करता रहा। बीएसएफ ने पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी सेक्टर में सोमवार को पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बेवजह गोलीबारी करने से बीएसएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को भी पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में एलओसी पर संघर्षविराम का उल्लंघन किया।

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कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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