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नेशनल

पर्यावरण की समस्याएं औद्योगिक क्रांति का परिणाम : बीरेंदर सिंह

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नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)| केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंदर सिंह ने शुक्रवार को कहा कि वर्तमान में दुनिया भर की पर्यावरण की समस्याएं औद्योगिक क्रांति का परिणाम हैं, जो 300 साल पहले यूरोप में हुई थी। सिंह ने यह विचार ‘कनेक्टिंग पीपुल टू नेचर : चैलेंजेस एण्ड ऑप्शंस’ नाम के कॉन्क्लेव में कही। इसका संचालन प्रतिष्ठित पर्यावरणविद् पारुल महाजन ने किया, जो भारत नीति की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हैं।

अपने सम्भाषण में सिंह ने कहा, भारत में मौसम परिवर्तन के विपरीत प्रभाव औद्योगिक क्रांति के बाद सामने आए, जो हमारे देश में 70 साल पहले हुई थी। पिछले 30 सालों में पूरी दुनिया में उत्पादन के कार्य एशिया की ओर खिसक रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

सिंह ने पश्चिमी देशों द्वारा प्रसारित किए जा रहे कार्बन क्रेंडिट्स प्रोग्राम के विचार की निंदा की क्योंकि इससे केवल जिम्मेदारी को विकासशील देशों की ओर टालने का प्रयास किया गया है।

उन्होंने कहा, औद्योगिक क्रांति होने से पहले भारत सबसे बड़ा निर्यातक हुआ करता था। आज हम 10.0 करोड़ टन क्रूड स्टील का उत्पादन करते हैं, जिसमें से केवल 1.5 प्रतिशत का निर्यात होता है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति होने के बाद हम केवल हाई-एण्ड स्टील का ही निर्यात कर सकते हैं। पश्चिमी विचारों का सोच पर यही प्रभाव हुआ है।

उत्पादन कम हो जाने के बावजूद पश्चिमी दुनिया विकसित है, इस बात की ओर इशारा करते हुए सिंह ने कहा कि यह इसलिए है क्योंकि शोध एवं इनोवेशन उनकी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत बन गए हैं। चूंकि भारत में इन चीजों की कमी है, इसलिए हमारा देश पश्चिमी देशों के फैसले मानने पर मजबूर है। उन्होंने बताया कि इस स्थिति को पलटने के लिए पर्यावरणप्रेमियों के लिए मानसिक बदलाव की आवश्यकता है।

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नेशनल

सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।

सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।

याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।

28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।

सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।

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