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नोरा फ़तेहि का हुआ कोरोना से बुरा हाल, सोशल मीडिया पर दी जानकारी

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बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और डांसर नोरा फ़तेहि कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं। अपनी ब्यूटी और डांस मूव्स से सबका दिल जीतने वाली नोरा की तबियत बिगड़ गई है। बता दें कि एक्ट्रेस ने इस बात की जानकारी खुद फैंस के साथ शेयर की है। उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिये लोगों को अपने कोरोना पॉजिटिव होने की खबर दी।

Actor Nora Fatehi too conned by Sukesh Chandrashekhar? ED summons her | The  News Minute
नोरा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी पोस्ट की। स्टोरी में उन्होंने लिखा, ‘दुर्भाग्य से मैं इस समय कोविड से जूझ रही हूं। सच में कोरोना ने मुझे बुरी तरह प्रभावित किया है। डॉक्टरों की देखरेख में मैं कुछ दिनों से बिस्तर पर हूं।’


नोरा ने फैंस से सावधानी बरतने की अपील करते हुए लिखा कि ‘कृपया सुरक्षित रहें, अपना मास्क पहनें, कोरोना तेजी से फैल रहा है और सभी को अलग तरह से प्रभावित कर सकता है। दुर्भाग्य से मैं इससे बुरी तरह प्रभावित हूं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। कृपया सावधान रहें। मैं इस समय ठीक होने पर काम कर रही हूं, बस यही मायने रखता है। आपकी हेल्थ से ज्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।’

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जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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