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दिल्ली में पोस्टर वॉर, किरण बेदी का केजरीवाल को कानूनी नोटिस

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नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते ही दिल्ली में चुनावी जंग और तेज हो गई है। चुनाव में वाद-विवाद का प्रमुख केंद्र भाजपा और आम आदमी पार्टी बने हुए हैं। ताजा विवाद भी इसी की एक और कड़ी है। दिल्ली में भाजपा की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को कानूनी नोटिस भेजा है। बेदी ने केजरीवाल को ये नोटिस बिना इजाजत उनकी तस्वीर के इस्तेमाल पर भेजा है। उन्होंने केजरीवाल के नामांकन और नई दिल्ली में घर न होने को लेकर भी चुनाव आयोग में शिकायत की और उनका पर्चा रद्द करने की मांग की। भाजपा की दिल्ली इकाई ने भी चुनाव आयोग से आप के नेता अरविंद केजरीवाल की उम्मीदवारी निरस्त करने और उन्हें आम सभाएं करने से प्रतिबंधित करने की मांग की। भाजपा ने आरोप लगाया है कि आप नेता ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

आम आदमी पार्टी ने हाल ही में कई ऑटो के पीछे पोस्टर लगाए थे, जिनमें किरण बेदी को ‘अवसरवादी’ बताया गया था। किरण बेदी ने बिना इजाजत अपनी तस्वीर के इस्तेमाल से खफा होकर केजरीवाल को कानूनी नोटिस भेजा है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार किरण वालिया भी केजरीवाल का नामांकन रद्द करने की मांग कर चुकी हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी मांग ठुकरा दी थी।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि वे अन्य पार्टियों और व्यक्तियों पर ओछे आरोप लगा रहे हैं ताकि लोगों को गुमराह कर सकें। हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और उनकी उम्मदीवारी निरस्त की जाए, साथ ही उन्हें सार्वजनिक सभाएं करने से रोका जाए। भाजपा के मीडिया संयोजक प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि चुनाव आयोग से की गई शिकायत में अरविंद केजरीवाल द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के चार से पांच मामलों का उल्लेख किया गया है। कपूर ने कहा, “इसमें मतदाताओं से भाजपा और कांग्रेस द्वारा दी जाने वाली कथित रिश्वत स्वीकार करने के लिए कहा जाना, तथा बगैर अनुमति के किरण बेदी (भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री की प्रत्याशी) की तस्वीर का इस्तेमाल किया जाना शामिल है।”

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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