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मनोरंजन

दिल्ली डायनामोज की ब्रैंड एम्बेसडर बनीं जैकलिन फर्नाडिस

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नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)| इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) फ्रेंचाइजी दिल्ली डायनामोज एफसी ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नाडिस को आगामी सीजन के लिए अपनी ब्रैंड एम्बेसडर बनाया है। फुटबाल क्लब ने कहा, टूर्नामेंट के चौथे संस्करण में जैकलिन ब्रैंड एम्बेसडर के तौर पर देश भर में प्रशंसकों के बीच क्लब के प्रचार प्रसार में मदद करेंगी।

क्लब के निदेशक रोहन शर्मा ने कहा, जैकलिन के शामिल होने से दिल्ली पहला ऐसा क्लब बन गया है, जिसमें कोई महिला ब्रैंड एम्बेसडर बनीं है। यह हमारी उस सोच के अनुरूप है कि क्लब न केवल भारत का हो, बल्कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं भी हों।

जैकलिन ने कहा, मैं इससे बेहद उत्साहित हूं और दिल्ला में प्रशंसकों के साथ बात करने का इंतजार कर रही हूं। दिल्ली एक ऐसी टीम है, जो इतने साल में आईएसएल में अपने प्रदर्शन को लेकर नियमित रही है। मेरे और क्लब के विचार समान हैं। हम दोनों ही खेल का प्रचार करना चाहते हैं और अधिक महिला प्रशंसकों को जोड़ना चाहते हैं। आशा है कि साथ मिलकर हम ये बदलाव ला पाएंगे।

आईएसएल के चौथे सीजन का आगाज 17 नवम्बर से होगा। दिल्ली क्लब का पहला मुकाबला 22 नवम्बर को होगा।

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मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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