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जेरुसलम को फिलिस्तीन की राजधानी की मान्यता मिले : ओवैसी

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हैदराबाद, 16 दिसम्बर (आईएएनएस)| एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार से जेरुसलम को फिलिस्तीन की राजधानी के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जेरुसलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने भारत सरकार से इजरायल के साथ हथियारों की खरीद और कूटनीतिक संबंध समाप्त करने का भी आग्रह किया।

ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनवरी में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहु को भारत नहीं आने देना चाहिए।

ओवैसी मुस्लिम समूहों द्वारा शुक्रवार रात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जेरुसलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के फैसले के विरोध में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

बैठक में पारित एक प्रस्ताव के अनुसार कहा गया है कि ट्रंप की घोषणा सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन करती है। प्रस्ताव में ट्रंप से इस फैसले को वापस लेने की मांग की गई है।

ओवैसी ने कहा कि भारत को फिलिस्तीन पर स्पष्ट पक्ष लेना चाहिए क्योंकि देश ने ऐतिहासिक रूप से उनका समर्थन किया था।

उन्होंने महात्मा गांधी के शब्दों को याद करते हुए कहा, ‘फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों के लिए वैसे ही है, जैसे फ्रेंच फ्रांस के लिए है।’

हैदराबाद के सांसद ने गाजा में इजरायल द्वारा दमन पर अरब व मुस्लिम देशों की चुप्पी की भी आलोचना की। उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति तैय्यप इर्दोगन द्वारा इजरायल मुद्दे पर प्रखर(बोल्ड) स्टैंड लेने पर उनकी सराहना की।

जनसभा में मांग की गई की इजरायल कब्जा की गई अरब भूमि को खाली कर दे और 1967 से पहले की सीमा स्थिति बहाल करे।

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नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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