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मुख्य समाचार

‘जेड प्लस’ जैसी फिल्मों का हिस्सा होना संतोषजनक : मोना

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मुंबई| हाल ही में प्रदर्शित हुई बॉलीवुड फिल्म ‘जेड प्लस’ में नजर आईं अभिनेत्री मोना सिंह का कहना है कि ‘जेड प्लस’ जैसी राजनैतिक व्यंग्य वाली फिल्मों का हिस्सा होना संतोषजनक है क्योंकि इनमें कलाकार को भावनाएं व्यक्त करने की जरूरत होती है। मोना ने बताया, “किसी कलाकार के लिए ‘जेड प्लस’ जैसी फिल्म का हिस्सा होना संतोषजनक है क्योंकि इनमें भावनाओं की विस्तृत श्रृंखला होती है। दर्शक फिल्म देखेंगे तो उन्हें यह दिखेगा।”

फिल्म ‘जेड प्लस’ मौजूदा राजनीति और लोकतांत्रिक हलचलों पर एक व्यंग्य है। चंद्रप्रकाश द्विवेदी निर्देशित ‘जेड प्लस’ में आदिल हुसैन, मुकेश तिवारी और संजय मिश्रा ने भी किरदार निभाया है। फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में उतरी। छोटे पर्दे के ‘जस्सी जैसा कोई नहीं’ और ‘क्या हुआ तेरा वादा’ जैसे धारावाहिकों में यादगार भूमिकाएं निभाने वाली मोना पहले ‘3 ईडियट्स’ और ‘ऊट पटांग’ जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं।mona singh

मोना ने कुछ ही फिल्में की हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदी सिनेमा में अच्छी पटकथाओं की कमी है। उन्होंने कहा, “हम जो फिल्में देखते हैं, उनमें अधिकतर रोमांटिक फिल्में होती हैं। मैं रोमांटिक फिल्मों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यहां कुछ मेधावी सिनेमा भी होना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “यहां कुछ ही ऐसी फिल्में हैं, जिन्हें मैं मेधावी सिनेमा में गिन सकती हूं। मैं ‘क्वीन’ को कई बार देख सकती हूं और उसके बाद ‘आंखों देखी’ मेधावी फिल्म है। मुझे ये फिल्में पसंद हैं। यह अलग तरह का सिनेमा है।” मोना ने कहा, “अच्छी पटकथाएं मिलने में समय लगता है और हमारे फिल्मोद्योग में अच्छी पटकथाओं की कमी है।”

नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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