मनोरंजन
खुशबू तेलुगू फिल्मों में 9 साल बाद करेंगी वापसी
चेन्नई | वर्ष 2006 की तेलुगू फिल्म ‘स्टालिन’ में नजर आ चुकीं अभिनेत्री खुशबू सुंदर नौ साल बाद अभिनेता पवन कल्याण की आगामी फिल्म में सशक्त भूमिका के साथ वापसी कर रही हैं। फिल्म का नाम अभी तय नहीं है। यह त्रिविक्रम द्वारा निर्देशित होगी।
खुशबू ने बुधवार को ट्वीट किया, “आधिकारिक तौर पर घोषणा कर रही हूं कि मैं एक तेलुगू फिल्म पर काम कर रही हूं। मैं त्रिविक्रम और पवन कल्याण की प्रतिष्ठित फिल्म का हिस्सा हूं। यह त्रिविक्रम की शानदार परियोजना है और मैं सशक्त भूमिका में हूं। मेरी पिछली तेलुगू फिल्म चिरंजीवी के साथ थी और अब उनके भाई के साथ वापसी कर रही हूं।”
खुशबू ने हालांकि वर्ष 2007 की तेलुगू फिल्म ‘यम डोंगा’ में अतिथि भूमिका निभाई थी, लेकिन वह ‘स्टालिन’ को अपनी आखिरी फिल्म मानती हैं।
उन्होंने कहा, “‘यम डोंगा’ में राजमौली के साथ विशेष भूमिका में थी। तीन दिन ही शूटिंग की। मैं इस बात को लेकर निश्चित हूं कि इसे पूर्ण भूमिका के तौर पर नहीं गिना जाएगा।”
खुशबू ने हालांकि काफी समय बाद फिल्म में काम करने का फैसला किया है, लेकिन उनका कहना है कि वह अपनी भूमिका के साथ न्याय कर पाएंगी और प्रशंसकों को निराश नहीं करेंगी।
प्रादेशिक
13 साल बाद एक्ट्रेस को मिला इंसाफ, कोर्ट ने हत्यारे बाप को सुनाई फांसी की सजा
मुंबई। एक्ट्रेस लैला खान और उसके पूरे परिवार के हत्यारे सौतेले पिता को मुंबई की सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को लैला, उनकी मां और चार भाई-बहन की हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया था। यह मामला 13 वर्ष पुराना है। सौतेले पिता ने लैला, उसकी मां व चार भाई-बहनों की हत्या की थी, इसके बाद शवों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।
बता दें कि बीते सप्ताह सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने दोषी परवेज टाक के लिए मौत की सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि इस हत्या को पूरी तरह से प्लान करके किया गया था, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और शवों को ठिकाने लगा दिया गया।
लैला खान हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी के वकील वहाब खान ने दलील पेश की, जिसमें उन्होंने कम से कम आजीवन कारावास की सजा की मांग की। वकील ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और शव उनके कहने पर बरामद किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि दोषी के वकील ने जेल में टाक के अच्छे व्यवहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें सुधार हुआ है और इसलिए उन्होंने इसे भी सजा को कम करने का आधार बताया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और परवेज टाक को फांसी की सजा सुना दी।
बता दें कि परवेज टाक, लैला का सौतेला पिता है। परवेज ने लैला की मां संग तीसरी शादी की थे। साल 2011 में फरवरी में लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो कहा गया कि संपत्तियों पर बहस के बाद परवेज ने इस घटना को अंजाम दिया था।
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