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केरल के लाइट मेट्रो का हिस्सा बनना चाहता हूं : श्रीधरन
कोच्चि, 16 जून (आईएएनएस)| केरल में 13 किलोमीटर लंबे पहले मेट्रो का काम पूरा होने के बाद ‘मेट्रो मैन’ ई.श्रीधरन ने शुक्रवार को कहा कि वह राज्य में लाइट मेट्रो परियोजना को साकार होते देखना चाहते हैं। कोच्चि मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानममंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को करेंगे।
श्रीधरन ने कोच्चि मेट्रो की शुरुआत से पहले तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के दौरान शुक्रवार को लाइट मेट्रो परियोजना के बारे में बात की।
6,728 करोड़ रुपये लागत वाली प्रस्तावित लाइट मेट्रो परियोजना का क्रियान्वयन कोझिकोड तथा तिरुवनंतपुरम के बीच होगा।
उन्होंने कहा कि कोच्चि मेट्रो के द्वितीय चरण में वह शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) परियोजना को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सक्षम है।
श्रीधरन ने कहा, अगर उन्हें (केएमआरएल) मेरी मदद की जरूरत होगी, तो मैं निश्चित तौर पर उपलब्ध रहूंगा। लेकिन फिलहाल मेरी इच्छा कोझिकोड तथा तिरुवनंतपुरम में प्रस्तावित लाइट मेट्रो का सपना साकार होते देखने की है। यह अभी होगा या फिर कभी नहीं होगा। मैं लाइट मेट्रो परियोजना से जुड़ना चाहता हूं।
कोच्चि मेट्रो का काम ओमन चांडी की सरकार में साल 2012 में शुरू हुआ था। यह परियोजना दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को सौंप दी गई थी और इसकी देखरेख प्रधान सलाहकार के रूप में श्रीधरन कर रहे थे।
कोच्चि मेट्रो का पहला चरण 25 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 13 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और वह परिचालन के लिए तैयार है। बाकी 12 किलोमीटर टुकड़ों में पूरा होगा और अगले दो साल में पूरा हो जाएगा।
कोच्चि मेट्रो के बारे में श्रीधरन ने कहा कि शुरुआत में कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन दूसरा चरण पूरा होने के बाद चीजें बदल जाएंगी।
नेशनल
सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक
![](https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2024/06/Sunita-Kejriwal-Video-Message.webp)
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।
सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।
याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।
28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।
सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।
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