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केजरीवाल का नाम मतदाता सूची में वैध : आयोग

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नई दिल्ली | निर्वाचन आयोग ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में वैध तरीके से दर्ज है। निर्वाचन आयोग ने उस आरोप को खारिज किया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अवैध तरीके से दर्ज किया गया है, जहां से वह चुनाव लड़ रहे हैं।

निर्वाचन आयोग ने न्यायमूर्ति विभु बाखरू को बताया कि केजरीवाल का नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाने पर एक आपत्ति जताई गई थी, लेकिन मुद्दा अब सुलझ गया है। निर्वाचन आयोग के वकील ने न्यायालय को बताया कि केजरीवाल का नाम मतदाता सूची में वैध तरीके से दर्ज किया गया है। न्यायालय कांग्रेस नेता किरण वालिया और गैर सरकारी संगठन मौलिक भारत ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें यह सवाल उठाया गया है कि केजरीवाल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के निवासी होने के बावजूद नई दिल्ली विधानसभा सीट से किस प्रकार चुनाव लड़ सकते हैं। वालिया ने यह दलील दी थी कि केजरीवाल को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उनका मतदाता सूची में नाम अवैध तरीके से दर्ज किया गया है। निर्वाचन आयोग के वकील ने यह भी कहा कि चूंकि मतदाता सूची में नामांकन की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है, लिहाजा मतादाता सूची में अब कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, जो भी आपत्ति की गई थी, हमने उसे सुलझा लिया है।न्यायालय ने आयोग से दस्तावेज दिखाने की मांग की और अगली सुनवाई बुधवार भोजनावकाश के लिए टाल दी। वालिया, केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रही हैं। केजरीवाल के खिलाफ अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली का अपना पता गलत दिया है। वालिया ने केजरीवाल पर निर्वाचन आयोग को गलत हलफनामा देने का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने खुद को बी.के.दत्त कॉलोनी का स्थायी निवासी बताया है। याचिका के अनुसार, केजरीवाल ने फरवरी 2014 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद तिलक लेन स्थित अपने सरकारी आवास को छोड़ दिया था और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित कौशांबी के गिरनार अपार्टमेंट में रहने लगे थे। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग का केजरीवाल का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का फैसला अवैध और अन्यायपूर्ण है, क्योंकि इसने दिल्ली के बाहर के एक व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत मतदान शनिवार को कराया जाएगा। मतगणना 10 फरवरी को होगी।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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