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आरोपों के घेरे में आए तमिलनाडु के कृषि मंत्री हटाए गए

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चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम ने कृषि मंत्री एस.एस.कृष्णमूर्ति को मंत्री परिषद से हटा दिया है। राजभवन से शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, राज्यपाल के.रोसैया ने कृष्णमूर्ति को मंत्री परिषद से हटाने की पन्नीरसेल्वम की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। अब कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी आर.वैथियालिंगम को दी गई है, जो आवास और शहरी विकास मंत्री हैं।

पिछले महीने कृषि विभाग के इंजीनियर मुथुकुमारस्वामी की आत्महत्या के बाद राजनीतिक पार्टी के मांग को देखते हुए कृष्णमूर्ति को मंत्रालय से हटाया गया है। कृष्णमूर्ति के कार्यालय के कर्मचारियों पर यह आरोप है कि वे मुथुकुमारस्वामी पर कुछ लोगों को विभाग में चालक के रूप में नियुक्त करने का दबाव बना रहे थे। विभिन्न रिपोर्टो के अनुसार, हालांकि, नियुक्तियां इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में वरिष्ठता की सूची के आधार पर हुई थीं।

पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के संस्थापक एस.रामादौस ने मुथुकुमारस्वामी पर आत्महत्या का दबाव बनाने को लेकर कृष्णमूर्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की थी। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) कैडर के एक अधिकारी द्वारा जांच कराए जाने की भी मांग की थी और तमिलनाडू के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पन्नीरसेल्वम ने पिछले साल कार्यभार संभालने के बाद पहली बार अपने मंत्री परिषद से किसी को हटाया है।

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पुणे कार हादसा: नाबालिग का दादा गिरफ्तार, ड्राइवर को बंधक बनाने का है आरोप

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पुणे। महाराष्ट्र के पुणे पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार देने वाले नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दादा पर आरोप है कि उन्होंने परिवार के ड्राइवर को बंधक बनाकर उसे झूठा बयान देने की लिए मजबूर किया था। अभी तक नाबालिग आरोपी के बिल्डर पिता का दावा था कि हादसे वाले दिन बेटा नहीं, बल्कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, लेकिन अब ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि दादा सुरेंद्र अग्रवाल उस पर झूठे बयान दर्ज करवाने के लिए दबाव डाला था।

पुलिस के मुताबिक, ड्राइवर ने सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसके साथ मारपीट की गई, बंधक बनाया गया और पुलिस के सामने झूठे बयान दर्ज करवाने के लिए कहा। यरवदा पुलिस ने नाबालिग के दादा और पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 365 (किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से अपहरण करना) और 368 (गलत तरीके से छिपाना या कैद में रखना) के तहत एक केस दर्ज किया है।

दुर्घटना के बाद नाबालिग के दादा और पिता ने कथित तौर पर ड्राइवर का फोन ले लिया, उसे 19 मई से 20 मई तक अपने बंगले के परिसर में अपने घर में कैद में रखा। हालांकि, ड्राइवर को उसकी पत्नी ने छुड़ा लिया। बता दें कि रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में एक पोर्श कार से कथित तौर पर किशोर ने दो मोटरसाइकिल सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की हत्या कर दी। पुणे की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को किशोरी के पिता सहित मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। किशोरी पांच जून तक बाल सुधार गृह में रहेगा।

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