मुख्य समाचार
असम-अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के करीब दो सुरक्षाकर्मी शहीद, दो आतंकी मारे गए
तिनसुकिया(असम)। असम-अरुणाचल सीमा पर जयरामपुर के निकट रविवार को सुरक्षाकर्मियों के एक काफिले पर आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में असम राइफल्स के दो जवान शहीद हो गए और दो अन्य घायल हो गए। हालांकि, सुरक्षा बलों ने तत्काल इलाके में जवाबी कार्रवाई अभियान की शुरुआत कर घात में शामिल दो आतंकवादियों को मार डाला।
पुलिस के अनुसार, हमलावर पूर्वोत्तर के अधिकांश आतंकी संगठनों के संयुक्त मंच युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्ट ईस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया (यूएनएलएफडब्ल्यू),युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के वार्ता विरोधी गुट और खापलांग के नेतृत्व वाले नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन-के) और कोआर्डिनेशन कमेटी (कोरकोम) ऑफ मणिपुर से संबद्ध थे।
असम के पुलिस महानिदेशक मुकेश सहाय ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। डीजीपी ने कहा, “हमले में शामिल दो आतंकवादियों को बाद में मार दिया गया। बलों ने उनके पास से दो हथियार बरामद किए हैं।” तिनसुकिया पुलिस अधीक्षक मुग्धाज्योति महंत ने कहा कि 15-20 आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया।
गैर सरकारी सूत्रों ने कहा कि हमले के बाद आतंकवादी असम राइफल्स के कुछ हथियार और गोला बारूद लेकर भाग गए। उल्फा और एनएससीएन-के ने गत साल नवम्बर में तिनसुकिया जिले में सेना के एक काफिले पर घात लगा कर हमला किया था, जिसमें तीन जवान शहीद हो गए थे।
घटना के बाद सुरक्षा बलों ने जगुन-जयरामपुर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दिया और चौकसी बढ़ा दी। असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा और असम-नागालैंड सीमा के बीच अंतर-राज्य सीमा पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। इस बीच, कोरकोम और उल्फा ने एक संयुक्त बयान में हमले की जिम्मेदारी ली है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने ‘ऑपरेशन बराक’ नाम से सुरक्षा बलों पर संयुक्त हमला किया।
नेशनल
बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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