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मनोरंजन

अनिल कपूर का वादा, ’24’ का दूसरा सत्र होगा रोमांचक

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बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ’24’ के दूसरे सीजन में कुछ दिलचस्प जोड़ने वाले हैं। यह लोकप्रिय अमेरिकी टेलीविजन धारावाहिक का भारतीय रूपांतरण है। अनिल ने बुधवार को ट्विटर पर लिखा, “सपनों की टीम मारिओं और होवार्ड के साथ ‘बिजनेस ब्रंचिंग’। ’24’ के लिए स्टोर में रोमांचक चीजें हैं।”

अभिनेता ’24’ से छोटे पर्दे और बड़े पर्दे के बीच की खाई को पाटने का काम कर रहे हैं। इसमें वह आतंकवाद विरोधी यूनिट के प्रमुख जय सिंह राठौड़ की भूमिका निभा रहे हैं।

कलर्स पर आने वाला यह शो, न केवल टेलीविजन अवधारणा में बदलाव करेगा, बल्कि प्रोडक्शन मूल्यों में भी बदलाव लाएगा।

इसमें शबाना आजमी, टिस्का चोपड़ा और मंदिरा बेदी जैसी अभिनेत्रियों ने काम किया था।

अभिनेता ने इससे पहले आईएएनएस को बताया था कि दर्शकों को आगामी सत्र में नए कलाकारों से रूबरू कराया जाएगा।

 

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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