मुख्य समाचार
एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया की कार का एक्सीडेंट, बस ने मारी टक्कर; बाल बाल बचीं
नई दिल्ली। छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा उर्वशी ढोलकिया एक्सीडेंट का शिकार हो गईं हैं। खबरों के मुताबिक उर्वशी ढोलकिया की कार का एक्सीडेंट हो गया है। गनीमत है इस हादसे में एक्ट्रेस को गंभीर चोट नहीं आई।
रोड एक्सीडेंट का शिकार हुईं उर्वशी
जानकारी के मुताबिक, उर्वशी ढोलकिया का एक्सीडेंट कल शनिवार को हुआ था। उर्वशी शो की शूटिंग के लिए मुंबई के मीरा रोड फिल्म स्टूडियो की तरफ जा रही थीं। तभी काशिमीरा इलाके में बच्चों से भरी एक स्कूल बस ने पीछे से आकर उर्वशी की कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में उर्वशी और उनके स्टाफ मेंबर्स बाल-बाल बचे हैं।
कोई कानूनी कार्रवाई नहीं
एक्ट्रेस ने स्कूल बस होने के नाते इस मामले में कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से मना कर दिया। उर्वशी ने स्कूल बस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज नहीं कराया है। उर्वशी का कहना है कि यह एक दुर्घटना थी।
हादसे के बाद डॉक्टर ने उनको कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि यह टक्कर बहुत ही तगड़ी थी। कश्मीरिया पुलिस ने बस ड्राइवर का बयान भी दर्ज किया है।
इन शोज में नजर आ चुकी हैं उर्वशी
टीवी शो ‘कसौटी जिंदगी की’ में कोमोलिका का रोल निभाकर एक्ट्रेस ने घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी। इसके अलावा वह बिग बॉस सीजन 6 की विनर भी रहीं है। हाल ही उर्वशी ढोलकिया ‘नागिन 6’ में नजर आईं थीं और अब वह ड्रामा सीरीज ‘पुष्पा इम्पॉसिबल’ में काम कर रही हैं।
दो बेटों की मां है उर्वशी
43 साल की उर्वशी दो बेटों की मां है, जिनकी उम्र 26 से 27 साल की है। एक्ट्रेस सिंगल मदर है। सोशल मीडिया पर वह अक्सर बेटों के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती है।
नेशनल
बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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