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नेशनल

कासगंज में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटी, सात बच्चों समेत 15 की मौत

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कासगंज। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बड़ा सड़क हुआ है जिसमें सात बच्चों समेत 15 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में आठ महिलाएं भी शामिल हैं।

जानकारी के मुताबिक यूपी के कासगंज में गंगा स्नान के लिए जाते वक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट घई जिससे यह हादसा हुआ है। धटना के बाद चीख-पुकार मची है। ग्रामीण और पुलिसकर्मी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं।

जानकारी के मुताबिक, कासगंज के पटियाली दरियावगंज मार्ग पर शनिवार की सुबह करीब 10 बजे एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई। ट्रॉली में सवार सात बच्चे और आठ महिला श्रद्धालुओं की डूबने से मौत हो गई। घटनास्थल पर अफरा तफरी और चीख-पुकार मची है। सीएमओ राजीव अग्रवाल ने बताया कि हादसे में अबतक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सात मासूम बच्चे शामिल हैं, जबकि आठ महिलाएं हैं।

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नेशनल

कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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