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Swami Ramdev की महिलाओं पर विवादित टिप्पणी, DCW ने की माफी की मांग

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Swami Ramdev controversial remarks on women

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पुणे। योग गुरु स्वामी रामदेव (Swami Ramdev) एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। दरअसल, पुणे में आयोजित एक योग शिविर के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाएं साड़ी, सलवार और सूट में भी अच्छी लगती हैं, मेरी तरह कुछ ना भी पहने तो भी अच्छी लगती हैं। हैरानी की बात यह है कि रामदेव जब यह बात कह रहे थे, तब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पत्नी अमृता संग मंच पर मौजूद थे।

अब रामदेव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने भी इस बयान की निंदा की है। उन्होंने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करते हुए कहा, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री की पत्नी के सामने स्वामी रामदेव द्वारा की गई टिप्पणी अमर्यादित और निंदनीय है। इस बयान से सभी महिलाएं आहत हुई हैं, बाबा रामदेव को इस बयान पर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए।

वायरल वीडियो में बाबा रामदेव कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, बहुत बदनसीब हैं आप। सामने के लोगों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालों को मिला ही नहीं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, सलवार सूट में भी अमृता की तरह अच्छी लगती हैं और मेरी तरह कोई न भी पहने तो भी अच्छी लगती हैं। अब तो लोग लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले। हम तो आठ दस सालों तक तो ऐसे ही नंगे घूमते थे। ये तो अब जाकर पांच-लेयर बच्चों के कपड़ों पर आई है।

रामदेव के बयान पर अब सियासत भी तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने पूछा, अमृता फडणवीस ने टिप्पणियों का विरोध क्यों नहीं किया?

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, जब राज्यपाल शिवाजी पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के गांवों को अपनी राज्य की सीमा में मिलाने की धमकी देते हैं, अब बीजेपी प्रचारक रामदेव महिलाओं का अपमान करते हैं, तो सरकार चुप रहती है। क्या सरकार ने अपनी जुबान दिल्ली के पास गिरवी रख रखी है?

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नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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