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बिहार में रणवीर सेना के पूर्व कमांडर की गोली मारकर हत्या

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बिहार में रणवीर सेना के पूर्व कमांडर की गोली मारकर हत्या

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बिहार में रणवीर सेना के पूर्व कमांडर की गोली मारकर हत्या

आरा| बिहार के भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना के पूर्व कमांडर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, भौरोडीह गांव निवासी विनोद पांडेय अपने घर से बाहर कहीं जाने के लिए निकले थे, तभी पांच-छह अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।

चरपोखरी के थाना प्रभारी कुंवर प्रसाद गुप्ता ने शुक्रवार को बताया कि हत्या का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर चरपोखरी थाना में हत्या की एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें गांव के ही पांच लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

गुप्ता ने कहा कि पांडेय रणवीर सेना का पूर्व कमांडर था और उस पर कई अपराधिक मामले दर्ज थे। हत्या के बाद से गांव में तनाव है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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