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मुख्य समाचार

देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 3,071 हुए , 27 राज्यों में फैल चुका है संक्रमण

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नई दिल्ली। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 64 नए मामले सामने आए हैं, इसी के साथ मामलों की संख्या बढ़कर 3,071 हो गई है। ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार साझा किए हैं।

तो वहीं देशभर में अब तक कुल 1,203 लोग ओमिक्रॉन से ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार, अब तक संक्रमण 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। हालांकि, महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बने हुए हैं।

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 876 मामलों के साथ महाराष्ट्र सबसे बुरी तरह प्रभावित है, जबकि 381 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है।इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 48 नए मामले सामने आए, जिससे मामलों की संख्या बढ़कर 513 हो गई है जबकि कुल 57 लोग रिकवर हुए हैं।

दिल्ली के बाद कर्नाटक में अब तक 333 ओमिक्रॉन के मामले है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 291 मामले हैं। अन्य राज्यों में, केरल और गुजरात में अब तक क्रमश: 284 और 204 मामले हैं। हालांकि, तेलंगाना में 16 मामले दर्ज किए हैं, जिससे यह संख्या 123 हो गई है। तमिलनाडु में 121 मामले है।

हरियाणा में अब तक 114 ओमिक्रॉन के मामले है। ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अब तक 60 और 31 मामले सामने आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 28 मामले और पश्चिम बंगाल में अब तक 27 मामले सामने आए है। गोवा में 19 मामले सामने आए है।

हालांकि, मध्य प्रदेश और असम में 9-9 और उत्तराखंड में 8 ओमिक्रॉन के मामले हैं। मेघालय में अब तक 4 ओमिक्रॉन मामले हैं। चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अब तक 3-3 मामले दर्ज किए हैं। पुडुचेरी और पंजाब में अब तक 2-2 ओमिक्रॉन मामले सामने आए हैं। इस बीच, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, मणिपुर और छत्तीसगढ़ में एक-एक मामला सामने आया है।

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नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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