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नूपुर शर्मा को मिला हथियार रखने का लाइसेंस, विवादित टिप्पणी पर मिली थी धमकी

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नई दिल्ली| एक टीवी डिबेट के दौरान विवादित टिप्पणी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की निलंबित नेत्री नूपुर शर्मा को अब हथियार रखने का लाइसेंस मिल चुका है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि बीजेपी की निलंबित नेता नूपुर शर्मा के पास हथियार रखने का लाइसेंस है। नूपुर शर्मा ने अपनी जान का खतरा बताते हुए हथियार के लाइसेंस की अर्जी दी थी।

विवादित टिप्पणी

गौरतलब है कि जून 2022 में एक टीवी डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा ने विवादित टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन भी हुए इसके साथ ही नूपुर शर्मा के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए थे।

इस दौरान नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी भी मिली थी। नूपुर शर्मा को न सिर्फ भारत बल्कि विदेश से भी जान से मारने की धमकी मिली थी। ‘सर तन से जुदा’ की धमकी के बाद ही नूपुर शर्मा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे थे।

बीजेपी ने किया था निलंबित

मामला बढ़ते देख भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत एक्शन लिया और नूपुर शर्मा को प्रवक्ता के पद से निष्कासित कर दिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर टिप्पणी की थी और नूपुर शर्मा के बयान को गलत बताया था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद नूपुर ने बिना शर्त अपने बयान को वापस ले लिया था।

नूपुर शर्मा ने की थी अपील

लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए नूपुर शर्मा ने आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अपील की थी। शर्मा ने हाल ही में दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग इकाई के समक्ष एक याचिका दायर कर अनुरोध किया था। अपनी याचिका ने उन्होंने कहा था कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें आत्मरक्षा के लिए चौबीसों घंटे बंदूक साथ रखने की जरूरत है।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नुपुर शर्मा की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब नुपुर शर्मा अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास हथियार रख सकती हैं।

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कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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