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मसूरी : खाई में गिरी कार, 6 कॉलेज स्टूडेंट्स की दर्दनाक मौत

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देहरादून। देहरादून-मसूरी मार्ग पर शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। ये हादसा चूनाखाल के पास तब हुआ जब एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार चार युवक और दो युवतियों की मौत हो गई।

सभी 6 लोग राजपुर रोड स्थित एक कॉलेज में पढ़ाई करते थे। चार युवक और दो युवतियां मसूरी घूमने के लिए गए थे। सुबह के समय जब ये लोग देहरादून वापस लौट रहे थे, तब चूनाखान के पास उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। पांच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवती ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग दुर्घटना स्थल की ओर दौड़े। घटना की सूचना पुलिस और एसडीआरएफ को दी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद शव और घायलों को खाई से सड़क तक निकाला। रेस्क्यू टीम जब खाई में पहुंची तो कार सवार चार युवकों की मौत हो चुकी थी। और दो युवतियों की सांसें चल रही थीं। एक ने थोड़ी देर में दम तोड़ दिया और दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। शहर कोतवाल अरविंद चौधरी के मुताबिक, मृतकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सभी 6 लोग आईएमएस कॉलेज के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं, इनके बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा रही है।

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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