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मौर्या के पार्टी छोड़ने का कारण परिवारवादः मायावती
बेटे और बेटी के लिए चाहते थे विस का टिकट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के वर्तमान दौर में आज बसपा को बड़ा झटका लगा। उप्र विस में नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्या ने पार्टी सुप्रीमो मायावती पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया। मौर्या के आरोपों का जवाब देने के लिए मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस कांफ्रेस की।
परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती बसपा
मायावती ने कहा कि मौर्या ने पार्टी छोड़कर उपकार किया है यदि वे नहीं जाते तो दो तीन दिनों में मैं ही उन्हें पार्टी से निकाल देती।
पार्टी छोड़ने का कारण बताते हुए मायावती ने कहा कि मैने उनके बेटे और बेटी को टिकट देने से मना कर दिया इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी मायावती ने जोर देकर कहा कि बसपा में परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है बसपा परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती।
मौर्या द्वारा मायावती पर पैसा लेकर टिकट बेचने के आरोप पर मायावती ने कहा कि मैने अपने दल के वरिष्ठ लोगों के कहने पर स्वामी प्रसाद मौर्या के बेटे, बेटी और स्वयं उनको कई बार टिकट दिया, मौर्या बताएं कि उन्होंने इसके लिए कितने पैसे दिए।
मायावती ने यह भी कहा कि मैं मुलायम सिंह की तरह परिवार वाद नहीं करती मौर्या को वहीं चले जाना चाहिए क्योंकि सपा उनके बच्चों को टिकट दे सकती है।
गौरतलब है कि आज ही बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता व उप्र विस में नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्या ने बसपा सुप्रीमों मायावती पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया।
मौर्या ने मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाया, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मायावती मुझे कार्यक्रमों में जाने से रोकती थीं।
मौर्य ने कहा कि मायावती आगामी चुनाव के लिए टिकट बेच रही हैं। यह मान्यवर कांशीराम और अंबेडकर जी का अपमान है। बसपा नीलामी का बाजार बन गई है। कांशीराम ने जो नारा दिया था, लालच-मोह में आकर नारे को बदलने का काम किया गया। सूत्रों की मानें तो स्वामी प्रसाद मौर्या समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में भी उनको जगह मिल सकती है।
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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