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नेशनल

कम नहीं हो रही केजरीवाल की मुश्किलें, ईडी ने भेजा एक और समन

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नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक और समन भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी का केजरीवाल को ये छठा समन है। इससे पहले केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट समन करके 17 फरवरी को बुला चुकी है।

इससे पहले केजरीवाल ने कहा था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना उनकी सरकार का लक्ष्य है और जांच एजेंसियां जितनी संख्या में उन्हें समन भेजेंगी, वह उतनी ही संख्या में राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल खोलेंगे। मयूर विहार फेज-3 में एक सरकारी स्कूल भवन की आधारशिला रखने के बाद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ अपनी सारी जांच एजेंसियों को ऐसे लगा रखा है, जैसे कि वह देश के ‘सबसे बड़े आतंकवादी’ हों।

बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक मामले के सिलसिले में 17 फरवरी को दिल्ली की एक अदालत में पेश होने को कहा गया है। केजरीवाल, कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए संघीय एजेंसी द्वारा उन्हें जारी पांच समन को टाल चुके हैं।

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नेशनल

कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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