मनोरंजन
‘किंग’ खान की पत्नी गौरी खान मुश्किल में, लखनऊ में दर्ज हुई एफआईआर
लखनऊ। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान एक बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं। गौरी खान समेत 3 लोगों के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। गौरी के खिलाफ यह केस आईपीसी की धारा 409 के तहत दर्ज किया गया है।
दरअसल, गौरी खान तुलस्यानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लिमिटेड की ब्रांड एंबेसेडर हैं। मुंबई के रहने वाले किरीट जसवंत शाह नाम के एक शख्स ने इस प्रोजेक्ट का लखनऊ में एक फ्लैट खरीदा था। शख्स का दावा है कि अब तक 86 लाख रुपये दिए जाने के बावजूद उसे फ्लैट नहीं मिला है। उसने गौरी खान पर पैसे हड़पने का आरोप लगाते हुए लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में शिकायत दर्ज करवाई।
शिकायतकर्ता का दावा
रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने गौरी खान के अलावा तुलस्यानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के सीएमडी अनिल कुमार तुलस्यानी और इसके निदेशक महेश तुलस्यानी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई है।
क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता का कहना कि गौरी खान 2015 में तुलस्यानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लिमिटेड की ब्रांड एंबेसेडर थीं। तब वह इसका प्रमोशन कर रही थीं और उनके द्वारा जानकारी दी गई थी कि लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी सेक्टर-1 पॉकेट डी में फ्लैट बनाए जा रहे हैं।
इससे प्रभावित होकर शिकायतकर्ता तुरंत ही फ्लैट लेने जा पहुंचा। वहां तुलस्यानी कंस्ट्रक्शन के सीमएडी और डायरेक्टर ने उसे फ्लैट की कीमत 86 लाख रुपये बताई और कहा कि 2016 तक फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन पैसे चुकाए जाने के बाद भी फ्लैट नहीं मिला। चूंकि गौरी खान इस कंपनी की ब्रांड एंबेसेडर रहीं, इसलिए एफआईआर में उनका नाम दर्ज है।
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हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भिडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना
मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भिडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भिडू’ शब्द के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्थानों के खिलाफ केस किया है।
यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।
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