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दुनिया जानती कि गांधी परिवार के ATM थे धीरज साहू: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापेमारी के बाद मिली 351 करोड़ की नकदी ने सबको चौंका दिया। जिसके बाद से ही तमाम राजनीतिक दलों ने साहू के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि वह गांधी परिवार के एटीएम थे।
मैंने केला नहीं खाया
उन्होंने कहा, ‘हमारे ओडिशा में एक कहावत है कि मंदिर के अंदर कौन है? तो उत्तर आता है कि मैंने केला नहीं खाया। धीरज साहू कांग्रेस पार्टी के तीसरी बार के राज्यसभा सांसद हैं। दुनिया जानती है कि साहू गांधी परिवार के एटीएम थे। हम नहीं कहते कि पार्टी का एटीएम थे, लोग कहते हैं गांधी परिवार के एटीएम थे।’
लोगों के गले नहीं उतर रहा
एक सप्ताह बाद साहू का बयान आने पर प्रधान ने कहा, ‘एक सप्ताह के बाद साहू का बचाव आया है, जो लोगों के गले नहीं उतर रहा है। एजेंसी अपना काम कर रही है, करने दीजिए पर एक साल उठता है कि यह पैसा कहां से आता है? वह गांधी परिवार के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और फिर लोगों पर दबाव बना रहे थे। हर कोई उनके परिवार और व्यवसाय के बारे में जानता है।’
जो भ्रष्टाचार की बात करते…
भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘धीरज साहू को अपने घर में 300 करोड़ रुपये की नकदी के बारे में कैसे पता नहीं हो सकता। यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ी छापेमारी है। यह कांग्रेस पार्टी के लोगों की स्थिति है, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करते हैं।’
धीरज साहू ने तोड़ी चुप्पी
कांग्रेस के सांसद धीरज साहू ने कहा था कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह पैसा मेरे परिवार को व्यापारिक कंपनियों का है। मामले पर आयकर विभाग का पक्ष आने दीजिए। मेरे परिवार के सदस्य इसका जवाब देंगे।
मुझे नहीं पता आयकर विभाग की इस कार्रवाई को लोग किस नजर से देख रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस पैसे का कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई लेना-देना नहीं हैं। आयकर विभाग ही बताएगा कि यह काला धन या सफेद धन है। बस इतंजार कीजिए।
नेशनल
सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।
सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।
याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।
28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।
सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।
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